अगर कोई किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से भारतीय दंड संहिता की धारा 193 व 197 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। यह मुकदमा पुलिस के पास या अदालत के आदेश पर दर्ज किया जा सकता है। इसमें सात साल कैद की सजा का प्रावधान है।
अगर कोई किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से भारतीय दंड संहिता की धारा 193 व 197 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। यह मुकदमा पुलिस के पास या अदालत के आदेश पर दर्ज किया जा सकता है। इसमें सात साल कैद की सजा का प्रावधान है।
WhatsApp us